विद्युत निगम गंगरार के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित

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चित्तौड़गढ़। लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं सदस्या विमला सेठिया एवं शशि माथुर ने अपने निर्णय में विद्युत विभाग शाखा गंगरार के विरूद्ध क्षतिपुर्ति राशि 1 लाख 33 हजार दो सौ रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के मय परिवाद व्यय, मानसिक संताप के तीन-तीन हजार दिलाने का आदेश दिया।
गंगरार तहसील के इन्दौरा निवासी परिवादी देवीलाल अहीर पिता मांगीलाल परिवादी ने अपने अधिवक्तागण महेन्द्र कुमार पोखरना, संजय आगाल, राजकुमार वैष्णव के मार्फत विद्युत विभाग शाखा गंगरार के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत फाल्ट के कारण 11 हजार केवी की बिजली के तारो में स्पार्किंग होने से आग निकली जो परिवादी की कटी हुई मक्का की फसल पर गिरी जिससे फसल में आग लग गई और वह जलकर खाक हो गयी। परिवादी द्वारा क्लेम प्रार्थनापत्र पत्र स्थाई लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया जहाँ दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद परिवादी अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए यह निर्णय पारित किया तथा उक्त राशि दो माह में अदा न करने पर सम्पुर्ण देय राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने का भी आदेश दिया।

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