चित्तौड़गढ़। स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एवं सदस्या विमला सेठिया व शशि माथुर ने अपने दो महत्वपुर्ण निर्णयों मे परिवादीया प्रेमलता को विपक्षी सहारा इण्डिया से कुल अवार्ड राशि 5 लाख 40 हजार रुपये मय 07 प्रतिशत ब्याज एवं मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय के 10 हजार रुपये दो माह में दिलाने का आदेश दिया।
डूंगला तहसील के मंगलवाड़ चौराहा निवासी परिवादीया प्रेमलता सिसोदिया पत्नि छगनलाल ने अपने अधिवक्तागण महेन्द्र कुमार पोखरना, संजय आगाल के मार्फत विपक्षी कम्पनी स्टार मल्टीपर्पज कॉर्पाेरेटीव सोसायटी लिमिटेड (सहारा इण्डिया) शाखा कार्यालय आकोला के विरूद्ध परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादीया ने विपक्षी कम्पनी से निश्चित समयावधि के लिए रुपयों की एफडी करवाई। परिपक्वता अवधि निकलने के बावजूद विपक्षी कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं किये जाने पर प्रार्थनापत्र स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया। जहाँ परिवादीया के अधिवक्तागणों के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी कम्पनी के द्वारा सेवादोष होना मानते हुए परिवादीया के पक्ष में दो प्रकरणों में निर्णय पारीत किया।
सहारा इण्डिया के खिलाफ दो मामलो में अवार्ड पारित

Share:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram
