शॉर्ट सर्किट से किसान की फसल जलने पर क्षतिपूर्ति का आदेश

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चित्तौड़गढ़। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्य विमला सेठिया एवं शशी माथुर द्वारा पारित निर्णय मे विद्युत विभाग की लापरवाही से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण गेहुं की फसल जल जाने पर 2 किसानों को क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया।
घटना गांव दरिबा अमरपुरा तहसील भूपालसागर निवासी फतेहसिंह एवं अभयसिंह द्वारा अधिवक्ता शिवनारायण जाट के जरिये स्थायी लोक अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया कि दिनांक 9 अप्रेल 2022 को खेत पर विद्युत ट्रांसफार्मर के तारों मे शॉर्ट सर्किट हो जाने से आग लग गयी और आग खेत मे फैलते हुए परिवादीगण की खेत में पड़ी हुई गेहूं की फसल जल कर राख हो गयी, तथा मौके पर पड़े सिंचाई के पाईप जल गये। विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही नही होने एवं आग अन्य कारणों से लगने का हवाला दिया गया। परन्तु परिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्को को आधार मानकर अधिकरण द्वारा विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण आग की घटना होना साबित मानकर परिवादी फतहसिंह को 50 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एवं अभय सिंह को 55 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि तथा  प्रत्येक को छः हजार रूपये मानसिक संताप व परिवाद व अदा करने का आदेश विद्युत विभाग को दिया जिसकी पालना में विद्युत विभाग द्वारा चैक जमा कराये जाने पर परिवादीगण को सुपुर्द किया गया।

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