सहारा इण्डिया में जमा राशि मय ब्याज दिलाने का आदेश

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चित्तौड़गढ़। परिवादी कन्हैयालाल पिता गोकुल कुमावत निवासी भील्याखेडा ने जरिये अधिवक्ता खुमराज कुमावत, रतन कुमावत के एक परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच चितौडगढ में इस आशय का पेश किया कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी से सहारा आई सलेक्ट स्कीम के तहत परिवादी ने तीन पॉलिसीयाँ करा रखी थी। परिवादी के पिता का स्वर्गवास होने पर उपरोक्त पॉलिसी जमा राशि की मांग की परंतु अदा नही की एवं परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर भी राशि अदा नही की गई।
परिवाद मंच में पेश होने पर मंच के पीठासीन अधिकारी प्रभुलाल आमेटा व सदस्य राजेश्वरी मीना, अरविन्द कुमार भट्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विपक्षीगण का सेवादोष मानते हुए विपक्षी को तीनो खातों की 2 लाख 45 हजार 11 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व परिवाद व्यय, मानसिक संताप के 2,500- 2,500 रुपये दो माह में अदा करने का आदेश दिया।

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