नाबालिग के अपहरण का आरोपी दोष मुक्त

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चित्तौड़गढ़। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक के न्यायाधीश ने संदेह का लाभ देते हुए नाबालिग के अपहरण के आरोपी को दोष मुक्त किया।
प्रकरणानुसार लेहरूलाल प्रजापत ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना चन्देरिया में इस आशय की दी कि उसकी नाबालिग पुत्री माया आस- पास शौच के लिए कहकर गई जो वापस नहीं आई, तलाश करने पर नहीं मिली। आमोलिया निवासी महेन्द्र पिता श्यामलाल प्रजापत पर भगाये जाने की आशंका करते हुए कार्यवाही कराने को कहा। पुलिस द्वारा अंतर्गत धारा 363 आईपीसी व 84 किशोर न्याय अधिनियम में चन्देरिया थाने ने मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया। महेन्द्र की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्तगण रतन कुमावत, खूमराज कुमावत ने अपनी साक्ष्य, सबूत, दलीलें पेश की। जिस पर न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित किया।

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