72 घंटे के भीतर फसल खराबे की सूचना देनी होगी बीमा कंपनी को देनी, इन नंबरों दे सकते है सूचना

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चित्तौड़गढ़। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसान को बीमित फसल का 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी ।

कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही करने के निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) दिनेश कुमार जागा ने बताया कि जिले में कुछ स्थानों पर बारिश से खरीफ की फसलों में नुकसान की आशंका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। प्रभावित किसानों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी जरूरी है ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस एप्प या राज किसान सुविधा एप्प के माध्यम से दी जा सकती है। किसान खराबे की सूचना जिले में कार्यरत बीमा कंपनी कृषि कार्यालय अथवा संबन्धित बैंक को भी फसल हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के टोल फ्री नं. 18001809519 पर सूचना दे सकते हैं। तहसील स्तर पर भी किसान इंश्योरेंस कंपनी के तहसील प्रतिनिधि को भी मोबाइल पर सूचना दे सकते हैं। चित्तौडगढ़ के लिए 7230917898, बेगू के लिए 9649590235, भदेसर के लिए 7389287997, बडीसादडी के लिए 9672619449, कपासन के लिए 8003522523, निम्बाहेडा के लिए 9680535309, डूंगला के लिए 7736200238, बस्सी के लिए 9928294567, भूपालसागर के लिए 9928519920. राशमी के लिए 9782787073, गंगरार के लिए 9649626995 रावतभाटा के लिए 8107719487 पर सूचना दे सकते हैं।

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